देश में आज (1 October) से बैंकिंग सिस्टम को लेकर कई सारे बदलाव किए गए हैं। 1 October से पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम के अलावा सरकारी तेल कंपनी तथा सब्सिडी से संबंधित कई सारे बदलाव हो रहे हैं। देश में आज से 6 चीजों में बदलाव हुआ है। 1 October से पूरे देश में नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक आज से काम करना बंद कर देगी।
हम आपको 6 ऐसे बदलाव बताएंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पढ़ने वाला है।
विषय सूची
1. तेल कंपनी ने बढ़ाये गैस सिलेंडर के दाम
आज 1 October से सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दिया है। सरकारी तेल कंपनी ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में ₹43.5 प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ने के साथ-साथ दिल्ली में 19 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम ₹1693 से बढ़कर ₹1736.5 हो जाएंगे। इसके साथ ही आम आदमी के उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर (बिना सब्सिडी) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने में तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में ₹25 की बढ़ोतरी की थी।
2 . देश भर में 1 October से ऑटो डेबिट सिस्टम हुआ लागू
आज से 1 October से पूरे देश भर में ऑटो डेबिट सिस्टम लागू किया गया। ऑटो डेबिट सिस्टम का मतलब यह है कि अगर आपने अपने मोबाइल ऐप के जरिए या इंटरनेट बैंकिंग के सहायता से बिजली, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाल दिया है तो आपके अकाउंट से एक निश्चित तारीख से पैसा अपने आप कट जाएगा।
3 . इन बैंको में चेक बुक 1 October से नहीं करेंगे काम
इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक की 1 October से पुरानी चेक बुक काम करना बंद हो जाएगी यानी उस चेक बुक की मान्यता खत्म हो जाएगी। इन तीनों बैंकों के चेक बुक बेकार क्यों हो जाएंगी क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था। ऐसे में ग्राहकों को नई चेक बुक लेने की आवश्यकता होगी।
4. ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट में आज से KYC हुआ अनिवार्य
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया ट्रेंडिंग और डिमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलाव के मुताबिक ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना KYC के डिमैट अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो यह शेयर अकाउंट तक ट्रांसफर बिना KYC के नहीं होंगे इसलिए KYC का पूरा होने और वेरिफिकेशन होने के बाद ही इसके शेयर अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
5. 1 October से आप घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते है
सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। घर बैठकर लोग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप भी इस वेबसाइट Jeevanpramaan.gov.in/app के सहायता से घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं।
6. खाद्य से जोड़े दुकानदारों को FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर बिल पर लिखना होगा अनिवार्य
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज से सभी दुकानदारों को खाद्य पदार्थों से जुड़े रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दे दिया है। खाद्य पदार्थों से जुड़े 1 October से दुकानदारों को सामान के बिल पर यश यश यश एआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानदारों से लेकर स्टूडेंट को एक बोर्ड लगाना होगा कि वे किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।
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