मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कर्नाटक हाईकोर्ट में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगी प्रतिबंध वाले नियम को कुछ छात्रों द्वारा चुनौती दी गई थी. इस चुनौती वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा नही है.
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स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते – Karnataka High Court
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उड्डपी की कुछ लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए स्कूलों में हिजाब पहनने (Karnataka Hijab Row) की मांग की थी. कोर्ट ने छात्राओं द्वारा दायर इस याचिक को खारिज करते हुए बताया कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते.
Karnataka Hijab Row पर सियासत जारी
बीते 74 दिनों से कर्नाटक में हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) पर सियासत चल रही है. मुस्लिम लड़कियों समेत कई लोग कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के सर्मथन में 8 याचिकाएं दायर की थी. मंगलवार को इन सभी आठों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उड्डपी की मुस्लिम लड़कियों ने कहा की वे हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगी. उन्होने कहा की जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक कानूनी लड़ाई जारी रखेगी.
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य़ाचिका दायर करने वाली लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताया है. उन्होने कहा की हमारा संविधान ही हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है इसलिए मैं कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हूँ.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है. राजनाथ सिंह ने कहा की कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए. सभी धर्म के सभी लोगों को स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड के नियम को मानना चाहिए.
भारत देश में परंपरागत रूप से ही महिलाओं के प्रति Positive और Progressive सोच रही है।
आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में निर्णय दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि स्कूल और कॉलेज का कोई ‘ड्रेस कोड’ है तो चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, उसे ड्रेस कोड को मानना चाहिए। pic.twitter.com/nKvZOIZVDt
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 15, 2022
महबूबा मुफ़्ती ने कोर्ट के फैसले को बताया निराशाजनक
PDP पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसला को बेहद निराशाजनक बताया है. उन्होने कहा की एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते है और फिर हम उन्हें उनके साधारण अधिकार से वंचित कर रहे है.
Karnataka HC’s decision to uphold the Hijab ban is deeply disappointing. On one hand we talk about empowering women yet we are denying them the right to a simple choice. Its isn’t just about religion but the freedom to choose.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 15, 2022
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