Karnataka Hijab Row : हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, छात्रों को पहननी होगी स्कूल ड्रेस।

मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कर्नाटक हाईकोर्ट में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगी प्रतिबंध वाले नियम को कुछ छात्रों द्वारा चुनौती दी गई थी. इस चुनौती वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा नही है.

यह भी पढ़े: Punjab: Sandeep Nangal Ambiya की कबड्डी मैच में गोली मर कर हत्या, 20 राउंड हुई फायरिंग।

स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते – Karnataka High Court

उड्डपी की कुछ लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए स्कूलों में हिजाब पहनने (Karnataka Hijab Row) की मांग की थी. कोर्ट ने छात्राओं द्वारा दायर इस  याचिक को खारिज करते हुए बताया कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते.

Karnataka Hijab Row

Karnataka Hijab Row पर सियासत जारी

बीते 74 दिनों से कर्नाटक में हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) पर सियासत चल रही है. मुस्लिम लड़कियों समेत कई लोग कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के सर्मथन में 8 याचिकाएं दायर की थी. मंगलवार को इन सभी आठों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

यह भी पढ़े: UP MLC Election: को लेकर BJP का एलान विधानसभा में हारे नेताओं को टिकट नहीं

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उड्डपी की मुस्लिम लड़कियों ने कहा की वे हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगी. उन्होने कहा की जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक कानूनी लड़ाई जारी रखेगी.

यह भी पढ़े: UP Board Exam Date Sheet 2022: 10th और 12th की परीक्षाएं 24 मार्च से होंगी शुरू।

य़ाचिका दायर करने वाली लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताया है. उन्होने कहा की हमारा संविधान ही हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है इसलिए मैं कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हूँ.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है. राजनाथ सिंह ने कहा की कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए. सभी धर्म के सभी लोगों को स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड के नियम को मानना चाहिए.

महबूबा मुफ़्ती ने कोर्ट के फैसले को बताया निराशाजनक

PDP पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसला को बेहद निराशाजनक बताया है. उन्होने कहा की एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते है और फिर हम उन्हें उनके साधारण अधिकार से वंचित कर रहे है.

यह भी पढ़े:  Solar Storm Warning: सोमवार को Earth से टकराएगा सौर तूफान!

Leave a Comment

नरेंद्र मोदी की माँ का निधन कब हुआ? | Heera Ben Ka Nidhan Kab Hua कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है?, Karnataka Ke Mukhya Mantri kon Hai, CM Of Karnataka कर्नाटक के बिजली मंत्री कौन है? , Karnataka Ke Bijli Mantri Kon Hai, Electricity Minister Of Karnataka पश्चिम बंगाल में Bikaner Express के 12 डिब्बे पटरी से उतरे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश (Assembly elections Uttar Pradesh)