Delhi Police: आपको बता दें कि दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का इस समय कड़ाई से पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ इस तरह की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है, चालान की बात करें तो अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं।
नहीं रुक रहा प्रदूषण का कहर
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आज कल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है, दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यह हर क्षेत्र में अभी भी धुंध की परत बनी हुई है , और ऐसे में प्रशासन ने कई तरह की सख्तियां लगाई हुई हैं।आपको बता दें कि दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है , और इस तरह की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है।
13 नवंबर तक कड़ाई
आपको बता दें कि दिल्ली में जहरीली हवा की गुणवत्ता से निपटने के 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर सख्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।वहीं दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की सुबह तक उल्लंघन के लिए 5,882 चालान भी जारी कर दिए हैं। विभाग के एक ट्वीट में लिखा गया है, “प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, 11.11.2022 को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया/चालान किया गया।”
दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान
आपको बता दें कि यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगाया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐसा कहा है कि, “दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत प्रतिबंध रहेगा।” साथ ही साथ इस नियम को न मानने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना है।अभी तो फिलहाल ये नियम 13 नवंबर तक लागू हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाओं और सरकारी या चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं।
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