असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा की सरकार लव जिहाद जैसे कानून बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस कानून के जरिए ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों को झांसा देकर शादी रचाते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक यह कानून हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों पर लागू होगा।
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हिन्दू भी किसी से धर्म छुपा कर शादी नहीं कर सकता
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असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा के मुताबिक इस कानून के लागू हो जाने के बाद हिंदू पुरुष भी अपनी जानकारी छुपा कर किसी हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम इस कानून के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। मगर हमारा मानना है कि हिंदू भी किसी से धोखा करके शादी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जब कोई मुस्लिम लड़का धोखे से हिंदू महिला से शादी करें तो वह भी लव जिहाद नहीं है।
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पहले आएगा गौ रक्षा कानून
उन्होंने कहा मेरे लिए ले लव जेहाद तब होता है जब कोई हिंदू इस तरह का काम करता है। इस कानून को हम धोखा देकर शादी करने वाले मामलों को रोकने के लिए बन रहे है । मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लाने का वादा किया है। लेकिन इस कानून को लाने से पहले हम गौ रक्षा का कानून ले आएंगे जिसके बाद दो बच्चों का कानून लागू किया जाएगा फिर हम लव जिहाद की कानून की चर्चा करेंगे।
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किन – किन राज्यों ने लव जेहाद पर बनाए हैं कानून?
अब तक देश के 10 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया गया है इस सूची में पहले तमिलनाडु का भी नाम था लेकिन 2003 में इसको निरस्त कर दिया गया था। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने इस तरह के कानून बनाए हैं। इन राज्यों में से उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में 5 साल तक कैद की सजा का भी प्रावधान रखा गया।
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