New IT Rule : नए आईटी नियमों के आगे ट्विटर हुआ नतमस्तक, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफीसर को नियुक्त किया।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियमों को आखिरकार ट्विटर ने स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने अपना रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफीसर नियुक्त कर दिया है। इसकी जानकारी ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देते हुए बताया कि उसने विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। सरकार ने 25 फरवरी को इस नए नियम को लागू किए थे जिसमें 3 महीने के भीतर इन अधिकारियों का नियुक्ति करना जरूरी था लेकिन डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद ट्विटर ने इन नियमों को माना है।

नए आईटी नियमों

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धर्मेंद्र चतुर ने दे दिया था इस्तीफा

ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने 27 जून को अपने पद से इस्तीफा दिया था। धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए नियमों के पालन के लिए किया था। मोदी सरकार की कैबिनेट विस्तार के बाद रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया जिसके बाद नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वालों ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को भी इसे मानना होगा।

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संसदीय समिति ने भी  दिखाया था कड़ा रुख

दिल्ली हाईकोर्ट और संसदीय समिति ने भी ट्विटर को साफ साफ शब्दों में कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और उसको सभी को मानना ही होगा। ट्विटर से संसदीय समिति ने पूछा था कि क्या आप भारत के नियमों का पालन करते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए ट्विटर ने कहा था कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार ही है। ट्विटर के द्वारा दिए गए इस दलील पर समिति ने कड़ा रुख दिखाते हुए कंपनी से कड़े शब्दों में कहा कि हमारे देश का कानून सबसे बड़ा है आपकी पॉलिसी नहीं।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने भी  लगाई थी फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर ट्विटर नए IT कानून का पालन नहीं करता है तो उसे किसी तरह का सुरक्षा नहीं दिया जा सकता। जस्टिस रेखा पिल्लई ने अपनी सुनवाई में कहा आईटी कानून को पालन करने के जवाब के साथ अगली सुनवाई पर आइएगा वर्ना आप मुश्किल में पड़ सकते है।

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