लोकसभा में पेश हुए नए बिल
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11 अगस्त 2023 शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन अंग्रेजो के समय के कानूनों में संशोधन के लिए लोकसभा में पेश हुए नए बिल , जिससे IPC , CrPC की धाराए संशोधित होंगी l
लोकसभा में पेश हुए नए बिल से CrPC ( कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर , IPC ( इंडियन पिनल कोड ) तथा एविडेंस एक्ट में संशोधन होगा I
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कानूनी संशोधन में IPC की 511 धाराओं में से 356 धारा संशोधित नहीं होंगी , 175 धाराएं बदली जाएगी , 22 धारा खत्म होंगी तथा 8 नई धारा जोड़ी जाएगी l
ये कानून बदले जाएंगे —
- 1860 में बने IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा I
- 1872 के इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू होगा l
- 1898 के CrPC की जगह भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा l
ये होंगे बदलाव —
1. ब्रिटिश काल से संविधान में प्रयोग हो रहे राजद्रोह शब्द की जगह राष्ट्रद्रोह शब्द प्रयोग होगा जिसके द्वारा देश के खिलाफ किसी भी कार्य के लिए 7 साल की सजा से उम्रकैद की सजा भी सम्भव हैं I
2. मॉब लिंचिंग में मौत के सजा का प्रावधान होगा I
3. छोटे अपराधों के लिए 24 घंटे की सजा होगी या एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर सामुदायिक सेवा का सजा होगा I
4. चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने पर एक साल का सजा होगा I
5. पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा का एक-तिहाई समय जेल में बिताना होगा I
6. फरार घोषित अपराधी का ट्रायल संभव होगा I
7. FIR से फैसला तक सबकुछ ऑनलाइन होगा I
8. पहचान छुपाकर महिला से संबंध बनाने पर या शादी पर नई धारा लागू होंगे l
अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा I
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