Khargone Ram Navami violence: खरगोन में घरों पर चले बुलडोजर कानून या मनमानी?

मध्य-प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा रही है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहाई बिगाड़ने वालों को कुचल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को सही ठहराया है, नरोत्तम मिश्रा तो दो कदम आगे चले गए और यहां तक कह दिया कि जिसके घर से पत्थर आए हैं, उस घर को पत्थर का ढेर बना देंगे। दूसरी तरफ सवाल उठते हैं क्या किसी के घर को तोड़ना जायज है क्या कानून इसकी इजाजत देता है। दरअसल रविवार को रामनवमी के मौके पर खरगोन में यात्रा निकाली गई यात्रा को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों से विवाद हुआ जिसके बाद यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई। इसको लेकर शिवराज सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, घटना को लेकर 80 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया वहीं कई आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दी गई। शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्रियों ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को सही ठहराया वही मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने नरोत्तम मिश्रा नें भी एलान किया है कि जिस घर से पत्थर आए हैंउस घर को पत्थर का ढेर बना दिया जायेंगा।

खरगोन में शिवराज सिंह नें आरोपियों के घरों पर चल वाए बुलडोजर!

दूसरी तरफ खरगोन प्रशासन का कहना है, कि कई परिस्थिान घर अवैध है, जिस से जुड़े लोग पथराव में शामिल थे। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, सवाल उठता है कि क्या प्रशासन का तोड़फोड़ अभियान सही है। क्या किसी के घर को इस लिए गिराया जा सकता है, कि उसने सरकार या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील थोड़ा शदान फरासद नें बात की उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया शदान फरासद के मुताबिक गंभीर अपराध में भी किसी के घरों या दुकानों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है तो नगर पालिका या नगर निगम पहले नोटिस जारी करेगा, सीधे तौर पर किसी के घर या दुकान पर बुलडोजर चला देना पहली नजर में मनमानी है। बताते चलें कि दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार नें एक कानून पारित किया था, यह कानून उत्तर प्रदेश के कानून से मिलता-जुलता है।

शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में उत्तर प्रदेश की तरह इस कानून को लागू किया था…?

इस कानून के मुताबिक दंगों या विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों को मुआवजे के लिए नोटिस भेजा जा सकता है, इस कानून में दोषियों की संपत्ति की कुर्की भी शामिल है। उसी सूरत में अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है, जब आरोपी ने भूमि का अतिक्रमण कर लिया हों दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं।

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