UP Kanya Sumangla Yojana: आज हम आपको जिस योजना के बारे में बताने जा रहें हैं इसके तहत यूपी सरकार लड़की के पैदा होने से लेकर पढ़ाई और शादी तक में मदद देती है। जिससे लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।आपको बता दें कि इस योजना के जरिए कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भी मदद मिलती है।
UP Kanya Sumangla Yojana
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आपको बता दें कि इस योजना में सिर्फ उन बच्चियों को शामिल किया जाता है, जिनकी पैदाइश 1 अप्रैल 2019 के बाद की है, साथ ही साथ उस लड़की का यूपी का निवासी होना भी जरूरी है , इस योजना के तहत सरकार लड़की के 21 साल की होने पर उसके विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता देती है।आप इस योजना का लाभ आप सिर्फ 10 रुपये में आसानी से ले सकते हैं, और अभी तक 9.36 लाख लड़कियों को इस योजना का फायदा मिल भी चुका है। आपको बता दें कि सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
कौन होगा योग्य ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए लड़की के माता-पिता की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ,साथ ही साथ सिर्फ यूपी के निवासी ही योजना का लाभ ले सकते हैं।ध्यान रहे की परिवार की दो लड़कियों को ही स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ फैमिली में बच्चों की संख्या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।वहीं अगर जुड़वां बच्चे हैं तो दो बच्चों को एक ही गिना जाएगा। अगर एक बेटी पहले से है और दूसरी बार में जुड़वां बेटियों ने जन्म लिया तो ऐसे में तीनों बच्चियों को योजना का फायदा मिलेगा।
जानें कैसे मिलेंगे पैसे
आपको बता दें की जब बेटी का जन्म होगा, तब पहली किस्त के तौर पर 2000 रुपये मिलेंगे ,फिर एक साल तक की सारी वैक्सीनेशन होने के बाद दूसरी किस्त के तौर पर 1 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं स्कूल में दाखिले के वक्त 2 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।
आपको बता दें कि जब कन्या छठी कक्षा में एडमिशन लेगी तब 2 उसे ह पॉपजार रुपये मिलेंगे। 9वीं कक्षा में एडमिशन के वक्त 5वीं किस्त मिलेगी, वो 3 हजार रुपये की होगी। साथ ही साथ डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के लिए 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें 21 साल की आयु हो जाने पर पर शादी या हायर एजुकेशन में भी सरकार सहायता देती है।
क्या होंगे जरूरी दस्तावेज
आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड , राशन कार्ड , आय प्रमाण पत्र , मोबाइल नंबर और जिस बच्ची को योजना का लाभ मिलना है उसका जन्म प्रमाण पत्र स्थाई निवासी प्रमाण पत्र।