ज्ञानवापी मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेरा फैसला सुनाया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट नें 3 बड़ी बातें कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को वाराणसी जिला अध्यक्ष के पास ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने जिक्र किया कि वजू की व्यवस्था की जाएगी शिवलिंग मिलने वाले दावे वाले एरिया को सील करने के आदेश दिए गए, इस आदेश के बाद सिविल जज वाराणसी की जगह जिला जज मामले को सुनेंगे। वाराणसी के डीएम को वजहों के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी यह फैसला जस्टिस चंद्रचूर अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच नें सुनाया। बड़ी बात यह रही कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया में बातें लीक जा रही है, रिपोर्ट को अदालत में जमा करना चाहिए था। यह मामला संतुलन और शांति की भावना कों बरकरार रखने का भी है, बताते चलें कि वाराणसी की अदालत के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियो सर्वे कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट कई समाचार चैनलों ने अपने पास होने कें कथित दावे कर दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला ?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जिला जज को सुनवाई से जुड़ा निर्देश नहीं दे सकते हैं, उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर धार्मिक चरित को तय करने को सही नहीं बताया। साथ ही यह भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करना न्याय के हिसाब से सही है। कमीशन की सर्वे रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले 8 हफ्ते तक 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसके पहले 17 मई को आदेश दिया गया था कि नमाज़ होती रहेगी वजू की व्यवस्था डीएम करेंगे। उस स्थान को सील ही रखा जाएगा जहां पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। दरअसल मुस्लिम पक्ष नें उच्चतम न्यायालय में चिंता जताई उनकी दलील थी, कल ऐसा देश भर में होगा इससे शवहर्थ खतरे में आ जाएगा। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनके लिए भी भाईचारा और आपसी शवहर्थ सबसे ऊपर है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि मस्जिद में वजू करने की अनुमति नहीं है। समूचे इलाके को सील किया गया है जहां वजू किया जाता है वो भी सील है। इस पर जस्टिस चंद्रचूर ने कहा कि हम डीएम को वैकल्पिक इंतजाम करने को कहेंगे, इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जिक्र किया कि उसके इंतजाम किए गए हैं।