लंबे इंतजार के बाद नीट से जुड़े आरक्षण वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। बता दें कि उच्च न्यायालय में नीट यूजी और पीजी में OBC को 27 परसेंट और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की वैधता बरकरार रखी है। यानी यह लागू रहेगा साथ ही इससे हो गया है neet-pg की काउंसलिंग का रास्ता साफ वहीं अकैडमी ईयर 2021-2022 दाखिले की दाह आसान हो गई है। आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भी राहत देने वाली बात है बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा कि आगे के सेशन के लिए कोटा सीटो पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा। साथी आपको बता दें कि उस आठ लाख वाली एनुअल इनकम लिमिट क्या होगा इस सत्र में 8 लाख की आई सीमा लागू रहेगी लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा की ई डब्ल्यू एस क्राइटेरिया की वैलिडिटी पर फैसला मार्च मैं होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस साल के लिए यह आई सीमा मान्य रहेगी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है की मेडिकल काउंसलिंग का कमेटी जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान कर सकती है।
बता दें कि याचिकाओं में डीजी एच एस द्वारा 29 जुलाई किए गए नोटिस चुनौती दी गई थी। इस नोटिस में ओ बी सी के लिए 27% आरक्षण और 10% ईडब्ल्यू एस को लागू किया गया था।