आजम खान को मिली अंतरिम जमानत।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के रामपुर के सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गुरुवार अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है आजम खान समर्थकों के बीच खुशी की लहर है तो वहीं उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि यह सत्य की जीत है कोर्ट ने हमें राहत दी है उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान सीधे रामपुर जाएंगे।
तंजीम फातिमा ने अखिलेश यादव पर कुछ कहने से मना किया ।
हालांकि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वह सपा प्रमुख के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती है वहीं सपा नेता आजम खान को जमानत मिलने के बाद शिवपाल यादव ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वह आज पूर्ण हुई है। आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है । “नमन”
जाने कब बाहर आ रहे हैं आजम खान ?
वहीं जहां तक बात आजम खान की रिहाई की करें कि आखिर वह जेल से बाहर कब आ सकेंगे तो बता दे कि अंतरिम आदेश अगर आज शाम 5:30 बजे तक सीतापुर जेल पहुंचता है तो आज ही वह रिहा हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की सर्टिफाइड कॉपी रामपुर कोर्ट पहुंचेगी। रामपुर कोर्ट बेल बॉन्ड निर्धारित कर दाखिल करने का आदेश देगा। बेल बांड दाखिल होते ही आजम खान की रिहाई का आदेश जारी होगा। रिहाई आदेश की हार्ड कॉपी विशेष वाहक के जरिए भेजी जाएगी। सीतापुर जेल में जब रिहाई परवाना पहुंचेगा तभी आज़म खान जेल से रिहा होंगे। रिहाई आदेश जेल बंद होने से पहले शाम 5:30 बजे से पहले पहुंचेगी तभी आजम खान उस दिन जेल से रिहा हो सकेंगे अगर देर होती है तो दूसरे दिन यानि शनिवार को रिहा हो पाएंगे। आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी। आजम खान कुल 89 मामले में अंतरिम जमानत मिली है इससे पहले 88 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को जमानत दी है। हालांकि उन्हें रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में 2 हफ्ते में अर्जी दाखिल करनी होगी जब तक निचली अदालत जमानत पर कोई फैसला नहीं लेती तब तक आजम खान अंतरिम जमानत पर रिहा रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
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