PAN Card Holders Alert: अगर आप भी पैन कार्ड होल्डर हैं और आपने अभी तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है।आपको बता दें कि यदि कार्डधारक स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहता है और यह मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये बात मार्च की शुरुआत में भी कही थी। इसके मतलब आपके पास चार महीने का समय है, और इसके बाद आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी।
भुगतान के बिना किसी को भी आधार जोड़ने की अनुमति नहीं
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आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने पर 1000 रुपये का विलंब दंड निर्धारित कर दिया गया था। वहीं विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना, किसी को भी अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि पैन और आधार को आखिरी 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है।
10,000 रुपए तक का जुर्माना
आपको बता दें कि 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है,अगर आप अगर लिंक नहीं करते हैं तो वे 2023 में निष्क्रिय होने तक ही पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। वहीं इसके बाद, पैन कार्डधारकों को बैंक खाते खोलने, म्युचुअल फंड या स्टॉक खाते जैसी चीजें करने की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही साथ आप अगर एक बंद पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क का जोखिम उठाना पड़ सकता है।आपको बता दें कि आप पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
कैसे करें लिंक ?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। फिर क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक कर दें।इसके बाद आपको एक नई विंडो दिखाई देगी,अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज कर लें। ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें। इसके बाद आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जायेगी।इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।