यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी हो रही है। कोरोना के मामले तेजी से कम होने के बीच में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नई गाइडलाइंस के अनुसार पूरे प्रदेश में 21 जून 2021 से रेस्टोरेंट व माल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। यूपी सरकार ने इस नई गाइडलाइंस में लिखा कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट व माल को खोला जाएगा।

शादी विवाह और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की अनुमति

यूपी सरकार ने इस नई गाइडलाइंस में शादी विवाह में शामिल होने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी है। धार्मिक स्थलों पर होने वाले भीड़ की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी भी संख्या को निर्धारित किया। सरकार धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से बढ़ाकर 50 लोगों की जाने की अनुमति दी है।

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इस नई गाइडलाइंस के अनुसार सरकारी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में अब सभी कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए खोलने की अनुमति है, जबकि शिक्षण कार्य बंद रहेगा।

रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से शनिवार देर रात गाइडलाइंस जारी किया गया। पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर दी गई है, लेकिन सप्ताहिक बंदी यानी शनिवार और रविवार को पहले की तरह से ही जारी रहेगी।

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जारी इस गाइडलाइंस के मुताबिक साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में ग्रामीण व शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता व फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। इस नए गाइडलाइन में उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना या ऐसी कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी जिसमें भीड़ एकत्रित होती है।

पार्क , प्राणी उद्यान को खोलने की अनुमति

नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्राणी उद्यान, पार्क, पुरातत्व विभाग के स्मारकों को पूर्व निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट्स सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश है। मॉल्स की दुकान और रेस्टोरेंट के लिए भी शर्तें लागू की गई हैं।

विशेष छूट

मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकान पर लोगो को बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व की भांति सब्जी मंडी खुली रहेंगी। घनी आबादी में सब्जी मंडियों को खुले स्थान में लगवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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इन जगहों पर अभी रहेगी रोक

इस नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। यह सभी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। सरकार ने इस गाइडलाइंस में लिखा कि अगर किसी भी जिले में कोरोना का संक्रमण 500 से अधिक होता है तो कोरोना कर्फ्यू में दी गई सारी छूट को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

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