यूपी में कल से क्या होगा अनलॉक और कहा पाबंदी रहेगी जारी ? 20 जिलों को अभी राहत नहीं ,देखे कर्फ्यू के नए दिशा निर्देश।

आज यूपी सरकार ने कोरोना से संबधित नए दिशा – निर्देश जारी कर दिए है। इस आदेश में सरकार ने बताया है जिन जिलों में भी 600 से ज्यादा मामले है उन जिलों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जायेगी। जबकि जिन जिलों में मामले 600 से कम है उन जिलों में साप्तहिक बंदी ( शनिवार और रविवार ) को जारी रखते हुए बाकि अन्य 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे दुकाने / बाजार खुल सकती है। लेकिन अगर मामले इन जिलों में फिर से 600 से ज्यादा होने लगे तो पाबंदिया फिर लागू की जायेगी। यूपी के 55 जिलों को मिलेगी छूट जबकि 20 जिलों में अभी कोई दिलाई नहीं दी जायेगी।

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20 जिले जहां कोई रियायत नहीं मिलेगी।

लखनऊ , मेरठ , वाराणसी , मुरादाबाद , बरेली , गाज़ियाबाद , गाज़ीपुर , बिजनौर ,देवरिया , गोरखपुर , बुलन्दशहर ,जौनपुर, सोनभद्र , प्रयागराज , लखीमपुरखीरी , मुज्जफरनगर , बागपत , गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद , झाँसी इन 20 जिलों में अभी कोई छूट नहीं दी जायेगी।

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यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के लिए जारी किये नए दिशा – निर्देश।

  1. माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों को विभागीय फैसले के अनुसार कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होगी।
  2. किसी भी धार्मिक स्थलों पर पांच से ज्यादा लोगो को एक साथ रहने की अनुमति नहीं होगी।
  3. औधोगिक संस्थान खोले जायेगे।
  4. सभी फ़्रंट लाइन सरकारी दफ्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी अन्य दफ्तरों में 50 % कर्मचारी ही एक साथ काम कर सकते है।
  5. स्कूल – कॉलेज तथा सभी शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।
  6. रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की सुविधा को खोल दिया जाएगा।
  7. अंडे , मांस , मछली की दुकाने खुलेगी लेकिन साफ़ – सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
  8. प्रदेश के समस्त गेहू क्रय केंद्र खुले रहेंगे।
  9. सभी राशन की दुकाने खुलेगी।
  10. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का प्रदेश के अंदर संचालन जारी रहेगा लेकिन निर्धारित सीट के क्षमता के अनुसार ही संचालन किया जाए। सभी यात्रियों और बसों के चालक और परिचालकों को मास्क पहनना आवश्यक है।
  11. शादी समारोह में खुले या बंद जगह पर 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। और सभी लोग कोरोना के नियमो का पालन करेंगे।
  12. शव यात्रा में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते है।
  13. कोचिंग संस्थान , सिनेमा हाल ,जिम , स्वीमिंग पूल, क्लब्स,शॉपिंग मॉल्स पूर्णतया बंद रहेंगे।
  14. प्रदेश के सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्य कोरोना के दिशा – निर्देश के अनुपालन करते हुए जारी किया जायेगे।

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