उत्तर प्रदेश के सभी जिले हुए अनलॉक , रात्रि कर्फ्यू रहेगी जारी।

उत्तर प्रदेश के 4  जिले थे अनलॉक

बीते 6 जून को उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश के 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने का आदेश दिया था। जबकि प्रदेश के 4 जिले लखनऊ ,मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का आदेश दिया था। इन जिलों में सक्रिय मामले 600 से ज्यादा थे। इन सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू जारी रखने का भी आदेश दिया गया था। मंगलवार की सुबह प्रदेश में कुल सक्रिय मामले 14000 हैं, जिनमें से 9286 होम आइसोलेशन में है।

उत्तर प्रदेश के सभी जिले हुए अनलॉक

उत्तर प्रदेश के 4 जिले लखनऊ ,मेरठ ,गोरखपुर ,सहारनपुर को भी कल से यानी 8 जून से अनलॉक करने का आदेश दे दिया गया है। इन जिलों में सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगी । रात्रि कर्फ्यू शाम 7:00 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगी।

योगी ने लोगो से की अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अनुरोध किया कि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सीएम योगी ने आगाह किया कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ है। घरों से बिना मास्क के ना निकले, सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें।

टीकाकरण पर सरकार की तैयारी

सीएम योगी ने प्रदेश की विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन को और तेजी से करने के लिए जिलेवार रणनीति बनाने का भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार का जून में एक करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को जुलाई तक 3 गुना विस्तार किया जाना है । इसके लिए अतिरिक्त 1 लाख अतरिक्त वैक्सिनेटर ने तैयार किए जाएंगे।

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आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में  किन – किन जगहों पर मिलेगी छूट।

1. प्रदेश के सभी बाजार सुबह 7:00 से शाम 7:00 तक खुलेंगे लेकिन साप्ताहिक बंदी का पालन कराया जाएगा।

2. साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को जारी रहेगा। कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। जबकि शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फ़ीसदी ही कर्मचारी काम पर आएंगे। इन सभी कर्मचारियों को रोटेशन के अनुसार बुलाया जाएगा। सभी निजी कंपनियों को कॉविडहेल्प डेस्क बनानी होगी।

3. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूरी तरह से खुलेगी। घनी आबादी में सब्जी मंडी को खुले स्थान पर संचालित कराने का काम प्रशासन का होगा।

4. रेलवे स्टेशन रोडवेज बस में 2 गज की दूरी और मास्क के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इन जगहों पर स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट की जाएगी। कोरोना के मरीज पाए जाने पर इन लोगों को तत्काल अस्पताल भेज दिया जाएगा।

5. बैंक ,बीमा कंपनी ,भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे। एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे ढाबे को खोलने की अनुमति रहेगी। रेहड़ी ,पटरी, खोमचे आदि खुले रहेंगे।

6. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी। जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा।

7. ऑटो रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में 4 लोग बैठ सकेंगे।

8. मांस ,मछली, अंडे की दुकान साफ सफाई के साथ खोली जा सकती है।

9. जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें पूरी तरह से खुली रहेंगी। राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के नियमों के अनुसार खुले रहेंगे

10. उद्यान विभाग की नर्सरी खोलने की अनुमति रहेगी। सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे।

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प्रदेश में किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी।

1. स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

2. माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे।

3. रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति होगी लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी सेवा ही जारी रहेगा।

4.कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग क्लब और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं है।

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