Delhi Riots 2020 : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर ठोका जुर्माना, कहा आरोपियों को पुलिस ही बचा रही है।

Delhi Riots 2020 : पिछले साल फरवरी 2020 में हुई दिल्ली में हिंसा के दौरान मोहम्मद नासिर को आंख में गोली लगी इसके बाद वह FIR लिखाने के लिए पुलिस के पास गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने नासिर की FIR लिखने की जगह पर उसकी शिकायत दूसरी FIR में ही जोड़ दिया है। 

Delhi Riots 2020

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क्यों लगा है दिल्ली पुलिस  पर जुर्माना

इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर ही ₹25000 का जुर्माना ठोका है। खबर के मुताबिक यह जुर्माना कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि Delhi Riots 2020 के वक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन दिल्ली पुलिस ने ठीक से नहीं किया। इसका साफ मतलब यह है कि हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस अपना काम करने में सफल नहीं रही और इसी की वजह से कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया है।

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इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपियों को खुद दिल्ली पुलिस बचा रही है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा दिल्ली पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं किया। दिल्ली पुलिस के ढीले रवैए की वजह से उसके ऊपर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया है।

Delhi Riots 2020 का क्या है पूरा मामला?

24 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के दौरान मोहम्मद नासिर को आंख में गोली लगी थी। 19/03/2020 को मोहम्मद नासिर को अपने पड़ोसी के छह लोगों के खिलाफ गोली मारने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन 6 लोगों में नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी, सुशील और नरेश इनके खिलाफ मोहम्मद नासिर ने शिकायत दर्ज कराई। मोहम्मद नासिर का आरोप है कि दिल्ली पुलिस बिना किसी जांच के उसकी शिकायत को किसी और FIR  में जोड़ दिया। पुलिस ने जिस FIR में उसकी शिकायत को जोड़ा , उसे इसका कोई भी लेना देना नहीं था।

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दिल्ली पुलिस के द्वारा नासिर की शिकायत दर्ज नहीं करने के बाद नासिर ने 17 जुलाई 2020 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अपील दर्ज की। 21/10/ 2020 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मोहम्मद नासिर की शिकायत पर FIR लिखने को कहा। दिल्ली पुलिस इस आदेश को लेकर 29/10/2020 को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील करती है। पुलिस द्वारा की गयी इस अपील के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा FiR करने के आदेश पर स्टे लगाया जाता है और फिर मामले की सुनवाई की शुरू हो जाती है।

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